INCOME TAX RETURN : आईटीआर (ITR) क्या होता है ?, आइटीआर (ITR) किसे File करना होता है?, आइटीआर (ITR) का फुल Form क्या है?, आइटीआर (ITR) क्या है?, आईटीआर File करने हेतु दस्तावेज क्या है?, आईटीआर Form के प्रकार क्या है?, Online आइटीआर (ITR) File कैसे करें?, आइटीआर (ITR) स्टेटस को Online कैसे चेक करें?,आइटीआर (ITR) Form कैसे डाउनलोड करें?, आइटीआर (ITR) भरने के फायदे क्या है?,
INCOME TAX RETURN : आईटीआर (ITR) क्या होता है ?
जैसा कि आपको पता होगा आयकर भरना अनिवार्य है, लेकिन Income Tax भरने के लिए एक सीमा तय की गई है जिस वजह से हर व्यक्ति पर आयकर लागू नहीं होता। हालांकि वर्तमान में Income Tax भरने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा Online ऑफिशियल पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर जाकर के आप कुछ आवश्यक प्रक्रिया करके घर बैठे Income Tax भर सकते हैं।
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इसके अलावा Income Tax भरने के लिए ऑफलाइन तरीका भी है। Income Tax भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ती है। हमारे देश के प्रत्येक योग्य नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह टाइम पर अपना Income Tax भरे! इसलिए आज हम इस लेख में आपको आईटीआर (ITR) क्या होता है ? ITR का फुल Form | Online ITR कैसे भरे (हिंदी में) विस्तार से जानेंगे।
आइटीआर (ITR) का फुल Form क्या है?
आइटीआर (ITR) का संक्षिप्त नाम “INCOME TAX RETURN” होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपकी सालाना आय पर जो कर वसूला जाता है उसे Income Tax कहा जाता है। हमारे देश की जनता अगर समय पर अपना Income Tax भरती हैं, तो उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट देश में इन्फ्राट्रक्चर को डिवेलप करने के लिए करती है, साथ ही हमारे देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए करती है।
Income Tax रिटर्न वर्ष में एक बार भरा जाता है जिसमें आपको एक Form को भरना होता है। यह Form Online भी भरा जाता है, ऑफलाइन भी भरा जाता है साथ ही टैक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा भी भरा जाता है। इस Form के अंदर आपको अपनी Total Income, अपना खर्च, अपना इन्वेस्टमेंट और अपने Tax की देनदारी के बारे में जानकारी देनी होती है। अगर कोई व्यक्ति समय पर अपना Income Tax नहीं भरता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है।
आइटीआर (ITR) क्या है?
INCOME TAX RETURN: यह एक प्रकार का Form होता है जिसके अंदर आपको कुछ जानकारियों को भरना पड़ता है। कई जगह पर इसे Income Tax Form भी कहा जाता है। इसे Income Tax Form इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको अपनी आय से संबंधित पूरा ब्यौरा देना पड़ता है।
जैसे कि इस Form को भर कर के आपको यह बताना पड़ता है कि आपकी Total कमाई कितनी है और आप कितना टैक्स दे रहे हैं।
यह Form सीधा Income Tax डिपार्टमेंट को जाता है। कोई व्यक्ति कितना आयकर भरेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति कितने पैसे कमाता है अथवा उसकी Income कितनी है।
आपको बता दें कि अगर Income Tax डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी होती है कि किसी व्यक्ति ने किसी वर्ष में ज्यादा टैक्स भर दिया है, तो Income Tax डिपार्टमेंट उस टैक्स को टैक्स भरने वाले व्यक्ति को रिफंड कर देता है। हालांकि इसके लिए टैक्स भरने वाले व्यक्ति को कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ती है।
Income Tax के कानून के अनुसार देखा जाए तो किसी कंपनी या फिर किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की Total आय को हर वर्ष Income Tax के तौर पर File करना जरूरी माना जाता है और बता दे कि Income Tax रिटर्न ब्याज, पूँजीगत बेनिफिट, बिजनेस में बेनिफिट, Income सैलरी या फिर दूसरे तरीके से होने वाली कमाई के तौर पर हो सकता है।
Income Tax डिपार्टमेंट के द्वारा व्यक्ति या फिर कंपनी को टैक्स भरने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है और अगर कंपनी या फिर व्यक्ति उस निश्चित समय में Income Tax रिटर्न को नहीं भरता है तो उसे जुर्माना भी देना पड़ता है।
कई बार Income Tax डिपार्टमेंट के द्वारा आइटीआर File करने की तारीख को आगे भी बढ़ाया जाता है ताकि जो लोग Income Tax रिटर्न नहीं भर सके हैं, वह भी अपना आइटीआर File कर सके।
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आइटीआर (ITR) किसे File करना होता है?
- Income Tax एक्ट 1961 की धारा 139(1) के तहत जिस व्यक्ति की सलाना Income 2.5 लाख से ज्यादा है उसे Income Tax भरना जरूरी होता है।
- इंडिया में जितनी भी कम्पनियां कार्यरत हैं फिर चाहे वह गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उन्हें भी Income Tax भरना पड़ता है।
- उन्हें कितना Income Tax भरना पड़ेगा यह उनके सलाना लाभ के ऊपर डिपेंड करता है।
- ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है और जिनकी सालाना Income ₹3 लाख से ज्यादा है, उन्हें भी आईटीआर को भरना पड़ता है।
- जिनकी उम्र 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के बीच है और अगर उनकी सलाना Income ₹3,00000 से ज्यादा है, तो भी उन्हें Income Tax भरना पड़ता है।
- जिन लोगों की उम्र 80 वर्ष से अधिक है और उनकी वर्ष की Income 10 लाख से ज्यादा है, उन्हें भी Income Tax File करना पड़ता है।
- कोई व्यक्ति अगर इंडिया का निवासी है और वह विदेश में कोई बिजनेस करता है, तो भी उसे Income Tax भरना पड़ेगा।
- व्यक्ति द्वारा एजीआरबी किसी भी प्रकार का लोन लिया गया है अथवा वीजा के लिए अप्लाई किया गया है, तो भी आईटीआर File करना पड़ेगा।
- अगर किसी व्यक्ति की कमाई किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल, मेडिकल सेंटर, नॉन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होती है तो भी उसे आईटीआर भरना पड़ेगा।
- अगर कोई एन आर आई है परंतु उसकी कमाई इंडिया से होती है तो भी उसे आइटीआर भरना पड़ेगा।
आईटीआर File करने हेतु दस्तावेज क्या है?
INCOME TAX RETURN: Income Tax रिटर्न Online भरने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।
• बैंक खाता पासबुक |
• PPF खाता पासबुक |
• सैलरी स्लिप |
• आधार कार्ड |
• पैन कार्ड |
• Form -16 |
• Form-16ए |
• Form-16बी |
• Form-16सी |
• Form- 26AS |
• ईमेल आईडी |
• फोन नंबर |
आईटीआर Form के प्रकार क्या है?
INCOME TAX RETURN: जब आप Income Tax की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको वहां पर तरह तरह के Form दिखाई देते हैं जिनका इस्तेमाल जिस व्यक्ति की जैसी Income होती है वैसे ही वह करता है।
बता दें कि वर्ष 2019 से 2020 में आइटीआर 1 से लेकर के ITR-7 इस प्रकार के Form उपलब्ध थे, जिसमें कुछ जानकारियों को मांगा जाता है। इसलिए आपकी जो आवश्यकता हो, आपको उसी Form का सिलेक्शन करना है।
ITR-1
जो लोग ब्याज, सैलरी, पेंशन जैसे तरीकों से आय अर्जित करते हैं उनके द्वारा इस Form को भरा जाता है। इस Form को भरने के लिए 50 लाख तक की Income वाले ही एलिजिबल होते हैं।
ITR-2
ऐसी अविभाजित हिंदू फैमिली जिन्हें बिजनेस या फिर दूसरे प्रोफेशन से कोई बेनिफिट नहीं होता है, वह इस Form को भरते हैं।
ITR-3
ऐसी हिंदू अविभाजित फैमिली जो बिजनेस से पैसा कमाते हैं या फिर अन्य जरिए से आय कमाते हैं वह इस Form को भरते हैं।
ITR-4
जिनकी Income बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से तय नहीं होती है, वह इसे भरते हैं।
ITR-5
यह Form अधिकतर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होता।
ITR-6
Income Tax एक्ट की धारा 11 के तहत जो कंपनी छूट का दावा नहीं करती है, वह इस Form का इस्तेमाल करती है।
ITR-7
जो लोग धारा 139(4A), धारा 139(4B), धारा 139(4C), धारा 139(4D), धारा 139 (4E) या 139 (4F) के अंतर्गत रिटर्न File करते हैं, उनके लिए यह Form आवश्यक होता है।
Online आइटीआर (ITR) File कैसे करें?
INCOME TAX RETURN: Income Tax डिपार्टमेंट के द्वारा एक लिंक ई-File सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न टाइप के Form को File करने की सर्विस प्राप्त होती है।
इसमें व्यक्ति बिना किसी एक्सेल के या फिर बिना जावा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए हुए आसानी से आइटीआर 1 और आइटीआर 4 को Online भर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया नीचे आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है।
आइटीआर File करने के लिए आपको Income Tax की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाना है। इसका लिंक नीचे दिया जा रहा है। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के बाद आपको आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप पहले से ही अपना अकाउंट बना करके रखे हैं तो आपको लॉगिन हो जाना है। वेबसाइट लिंक:https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login
लॉगिन हो जाने के बाद आपको अपने खाते पर चले जाना है और उसके बाद आपको Assesment वर्ष का सिलेक्शन करना है और उसके बाद आपको prepare and submit online वाली बटन को दबाना है।
अगर इसके पहले भी आपने Online आइटीआर भरा हुआ है तो आपको इनफार्मेशन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। इसके लिए उन जानकारियों को आपको सिलेक्ट कर लेना है और Continue बटन को दबाना है।
अब आपकी स्क्रीन पर Form का पेज ओपन हो करके आएगा। इस Form के अंदर आपको ‘general information‘, ‘income details‘, ‘tax details‘ ‘taxes paid and verification‘ and और itr के रूप में ’80G’ को भरना है।
इसके पश्चात आप चाहे ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करवा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के जरिए वेरिफिकेशन करवा सकते हैं या फिर आप ई-Fileिंग करने की तारीख से लेकर के 120 दिन के अंदर ITR V का प्रिंट आउट निकाल कर के सिग्नेचर करके बेंगलुरु में Income Tax डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं और Income Tax रिटर्न File कर सकते हैं।
जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपका आइटीआर File हो जाता है तो उसके बाद आपको एक रिसिप्ट रजिस्टर्ड मेल के जरिए प्राप्त होती है और आपके द्वारा आईटीआर का वेरिफिकेशन हो जाने के पश्चात Income Tax डिपार्टमेंट उसकी प्रोसेस को चालू कर देता है और इसकी जानकारी आपको आपके फोन पर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर एसएमएस के द्वारा मिलती है।
बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट के Income Tax डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा आप दूसरी प्राइवेट सेक्टर की वेबसाइट से भी Income Tax रिटर्न को Online File कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता है।
आयकर विभाग टोल फ्री नंबर
आइटीआर (ITR) स्टेटस को Online कैसे चेक करें?
INCOME TAX RETURN: अगर आपने आइटीआर भर दिया है और आप उसके स्टेटस को Online देखना चाहते हैं तो नीचे इसका तरीका दिया गया है।
आइटीआर स्टेटस को Online चेक करने के लिए आपको Income Tax डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है और services वाले टैब के अंतर्गत आपको ‘itr status’ वाले ऑप्शन को ढूंढना है और प्राप्त होने पर उसके ऊपर क्लिक करना है।
अब आपकी स्क्रीन पर एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको निश्चित जगह में अपने पैन कार्ड नंबर को डालना है, उसके बाद आइटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर को डालना है और फिर कैप्चा कोड को डालना है।
अब आपको SUBMIT बटन पर क्लिक कर देना है। इसके तुरंत बाद आपकी स्क्रीन पर आइटीआर स्टेटस आ जाएगा।
आइटीआर (ITR) Form कैसे डाउनलोड करें?
आइटीआर Form को अगर आप डाउनलोड करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए आपको Income Tax डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
होम पेज पर पहुंचने के बाद आपको ‘FORM/DOWNLOADS’ वाले ऑप्शन को ढूंढना है और मिल जाने पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
अब DROPDOWN-MENU में से आपको ‘INCOME TAX RETURNS’ वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करना है।
अब आपको यहां पर आइटीआर Form को डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होगा, जिस पर डबल क्लिक करके आप Form को ओपन कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
आइटीआर (ITR) भरने के फायदे क्या है?
INCOME TAX RETURN: गवर्नमेंट के द्वारा Income Tax रिटर्न को भरने के लिए हर वर्ष 31 मार्च का दिन तय किया जाता है अर्थात 31 मार्च के पहले लोगों को अपना Income Tax भर देना पड़ता है। हालांकि कुछ कंडीशन में इस डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और बढाया भी गया है।
अगर कोई व्यक्ति निश्चित डेट से एक दो महीने पहले ही अपने Income Tax रिटर्न को File कर देता है, तो इससे वह अपने वर्क को काफी जल्दी पूरा कर सकता हैं, क्योंकि Income Tax File करने की तारीख जब नजदीक आती है, तब वेबसाइट पर काफी लोड होता है।
ऐसे में अगर आप पहले ही Income Tax भर देते हैं तो आपको वेबसाइट से संबंधित दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। समय पर अगर आप अपने Income Tax को नहीं भरते हैं तो आपको हर दिन पर जुर्माना देना पड़ता है।
और यह जुर्माना तब तक लगता है जब तक आप Income Tax नहीं भर देते हैं। इसलिए अगर आप समयानुसार Income Tax रिटर्न File करते हैं तो आप जुर्माने को भरने से बच जाते हैं।
साथ ही ऐसा करके आप सही प्रकार से Income Tax डिपार्टमेंट के सभी वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड को रख सकते हैं।