अगर मंथली SIP का पेमेंट मिस हो गया, तो क्या बैंक को देने पड़ेगे पेनाल्टी? जानिए डीटेल्स

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कोरोना काल के बाद शेयर बाजार ने निवेशकों को जमकर रिटर्न दिया. इससे रिटेल निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. देश में डीमैट खातों की संख्या पहली 11 करोड़ के पार पहुंच गयी है.

कोरोना काल के पहले कुल डीमैट के संख्या 2-4 करोड़ के आसपास थी. तेजी से बढ़ रहे निवेशकों में ज्यादातर लोग SIP के जरिए बाजार में निवेश कर रहे हैं.

किसी वजह से अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP का मंथली पेमेंट मिल कर गए हैं, तो क्या बैंक या म्यूचुअल फंड हाउस पेनाल्टी लगाती हैं?

अगर मंथली SIP का पेमेंट मिस हो गया, तो क्या बैंक को देने पड़ेगे पेनाल्टी?

SIP पेमेंट मिस होने पर पेनाल्टी लगता है?
पहली बात की अगर आपका SIP मंथली है, तो आपको याद रखना चाहिए कि किस तारीख को बैंक खाते SIP की रकम कटता है.

ताकी तय तिथि को बैंक खाते में बैलेंस रहे. लेकिन अगर तय तिथि पर बैलेंस SIP की रकम से कम है, तो म्यूचुअल फंड हाउस किसी तरह का पेनाल्टी नहीं लगाता है.

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लेकिन आपका बैंक पेनाल्टी लगाता ही है. पेनाल्टी की रकम 250 से 500 रुपया तक की हो सकती है.

SIP पेमेंट कई बार मिस हो तो क्या होगा?
अगर आपने SIP एक से अधिक बार मिस किया है तो पेनाल्टी की रकम बढ़ती जाती है. तो इसका सीधा असर आपके म्यूचुअल फंड स्कीम पर पड़ता है.

अगर आप SIP पेमेंट करने में सक्षम नहीं है तो म्यूचुअल फंड कंपनी को सूचित कर इसे बंद करवा सकते हैं.

निवेश के लिहाज से अनुशासित रहें .
निवेशकों को SIP पेमेंट मिस जैसी स्थिति से बचना चाहिए. क्योंकि इसका सीधा असर स्कीम के रिटर्न पर पड़ता है.

इसलिए बैंक खाते में मंथली SIP की तय तिथि तक पर्याप्त रकम रखनी चाहिए. अगर SIP बंद हो गई तब ऐसी स्थिति में निवेशक इसे फिर नहीं शुरू कर सकता है.

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