ITR कौन भर सकता है?

कोई भी बिजनेस मैन, किसी कंपनी का इंडिविजुअल डायरेक्टर, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने वाला या

किसी फर्म अथवा कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई करने वाला व्यक्ति ITR-3 फॉर्म को भर सकता है।

वह लोग ये फॉर्म चुनें जो सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज आदि से पैसा कमाते हैं।

क्या हर साल आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है?

ITR फाइल करने के लिए किसे जरूरी है? यदि किसी व्यक्ति की सकल वार्षिक आय एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था के तहत ₹2,50,000 से अधिक है

कर नियमों के अनुसार, कर रिटर्न जमा करना आवश्यक है 

सकल वार्षिक आय में वेतन, अचल संपत्ति, पूंजीगत लाभ आदि सहित विभिन्न स्रोतों से आय शामिल है।

आईटीआर नंबर क्या है

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है, जिसमें टैक्सपेयर्स अपनी कमाई और

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर लागू टैक्स के बारे में जानकारी फाइल करते हैं । 

विभाग ने अब तक 7 विभिन्न फॉर्म यानी ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6 और ITR-7 को अधिसूचित किया है।

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