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भरतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाये है।इस बैंकों पर नियमों की अनदेखी को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।
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भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए सभी बैंकों की वर्किंग पर बारीकी से नजर रखते है।
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ऐसे में इन बैंकों द्वारा नियमों में लापरवाही पर केंद्रीय बैंक उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते है। रिजर्व बैंक ने 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है
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इससे पहले RBI ने नियमों के पालन में खामी के चलते आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था।
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ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर 15 लाख रु.का जुर्माना
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RBI ने एक बयान में कहा कि ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर RBI द्वारा 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन -देन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया है।
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रानी लक्ष्मीबाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रु.का जुर्माना
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निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन पर 2 लाख रु. का जुर्माना
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RBI ने एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक, अन्य प्रतिबंध यूसीबी के तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए
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निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन बैंक नंबर 8 तंजावुर जिला, तमिलनाडु पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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शहरी सहकारी बैंक राउरकेला पर 10,000 रु. का जुर्माना
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राउरकेला पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।RBI ने यह भी कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और
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इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है।
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स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद