ITR Filing: शेयर market में 10 लाख से ज्यादा Invest पर रिटर्न फाइल करना जरूरी; एक्सपर्ट से समझिये क्या है नियम
ITR Filing: वित्त साल 2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी. अगर आप यह डेडलाइन चूक गए हैं,
तो आप 31 दिसंबर 2022 तक निर्धारित Penalty के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
ITR Filing 2022: वित्त वर्ष 2022 के लिए रिटर्न File करने से क्या आप चूक गए हैं?
घबराएं नहीं, आपके पास Penalty के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर (ITR) भरने का मौका है.
अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्किट में स्टॉक्स व सिक्युरिटीज का सौदा करते हैं
तो आपके लिए रिटर्न भरना जरूरी हो जाता है. Income Tax के नियमों के मुताबिक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में आपका निवेश एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा है,
तो आपको अपने Income Tax रिटर्न में इसकी जानकारी Tax डिपार्टमेंट को देनी होगी.
एक्सपर्ट का कहना है कि Income Tax डिपार्टमेंट आपकी ओर से दर्ज किए गए इन हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के बारे में सब कुछ जानता है,
भले ही आप इसे खुद डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दे या नहीं.
एक साल के दौरान किसी व्यक्ति की ओर से किए गए स्पेशिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखने के लिए Income Tax डिपार्टमेंट अलग-अलग डेटा एनॉलसिस तकनीकों का इस्तेमाल करता है.
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