GST On Rent: अब किरायेदारों को भी चुकाना होगा 18 फीसदी GST! सरकार ने दी बड़ी जानकारी

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GST On Rent: अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोपर्टी में किराये माकन पर रह रहे हैं तो

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आपको किराये के अलावे  18 प्रतिशत  GST भी देना होगा . सरकार ने इसकी विस्तार  से जानकारी दी है.   

GST On Rent: GST  को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं. सरकार ने 18 जुलाई से GST के नया नियम लागू कर दिया हैं. 

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अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोपर्टी में किराये माकन पर रह रहे हैं तो 

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आपको किराये के अलावा 18 प्रतिशत GST भी देना पड़ेगा. ये खबर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है.

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बताया जा रहा है कि किराये के अलावे भी टेनेन्ट को 18प्रतिशत GST देना पड़ेगा. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.

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इस वायरल खबर की PIB Fact Check ने पड़ताल की. इसके बाद पीआईबी इस खबर को फेक बताया है . 

PIB Fact Check ने बताया  कि हाउस रेंट पर 18प्रतिशत GST की खबर पूरी तरह गलत है. इतना ही नहीं, इस पर सरकार का ब्यान भी सामने आ रहा  है.

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एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, 'रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होगा जब इसे किसी GST  रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है

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सरकार ने दी सफाई 

इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेते है तो इस पर कोई GST नहीं देना पड़ेगा.'

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जानिए क्या है नियम?

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गौरतलब है कि GST की बैठक के बाद सरकार की तरफ से गई जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेते है

 तो उसे GST देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था,तभी उसे लीज पर GST पड़ता था.

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दरअसल, GST की बैठक के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए दर को लेकर विरोध दिख रहा है.

एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल मकान या फ्लैट लिया है, तो

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एक्सपर्ट ने स्थिति की साफ

उन्हें GST  का भुगतान नहीं करना पड़ता है. जबकि एक GST -पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है,

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अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल मकान  फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत GST देना होगा.

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स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद 

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