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GST On Rent: अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोपर्टी में किराये माकन पर रह रहे हैं तो
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GST On Rent: GST को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं. सरकार ने 18 जुलाई से GST के नया नियम लागू कर दिया हैं.
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अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोपर्टी में किराये माकन पर रह रहे हैं तो
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आपको किराये के अलावा 18 प्रतिशत GST भी देना पड़ेगा. ये खबर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है.
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बताया जा रहा है कि किराये के अलावे भी टेनेन्ट को 18प्रतिशत GST देना पड़ेगा. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.
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PIB Fact Check ने बताया कि हाउस रेंट पर 18प्रतिशत GST की खबर पूरी तरह गलत है. इतना ही नहीं, इस पर सरकार का ब्यान भी सामने आ रहा है.
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एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, 'रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होगा जब इसे किसी GST रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है
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इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेते है तो इस पर कोई GST नहीं देना पड़ेगा.'
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तो उसे GST देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था,तभी उसे लीज पर GST पड़ता था.
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एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल मकान या फ्लैट लिया है, तो
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अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल मकान फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत GST देना होगा.
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स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद