आइटीआर (ITR) क्या है?

यह एक प्रकार का Form होता है जिसके अंदर आपको कुछ जानकारियों को भरना पड़ता है।

कई जगह पर इसे Income Tax Form भी कहा जाता है। इसे Income Tax Form इसलिए कहा जाता है

क्योंकि इसमें आपको अपनी आय से संबंधित पूरा ब्यौरा देना पड़ता है।

जैसे कि इस Form को भर कर के आपको यह बताना पड़ता है कि आपकी Total कमाई कितनी है और आप कितना टैक्स दे रहे हैं।

यह Form सीधा Income Tax डिपार्टमेंट को जाता है। कोई व्यक्ति कितना आयकर भरेगा,

यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति कितने पैसे कमाता है अथवा उसकी Income कितनी है।

आपको बता दें कि अगर Income Tax डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी होती है कि

किसी व्यक्ति ने किसी वर्ष में ज्यादा टैक्स भर दिया है,

तो Income Tax डिपार्टमेंट उस टैक्स को टैक्स भरने वाले व्यक्ति को रिफंड कर देता है।

हालांकि इसके लिए टैक्स भरने वाले व्यक्ति को कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ती है।

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Income Tax के कानून के अनुसार देखा जाए तो किसी कंपनी या फिर किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की Total आय को हर वर्ष Income Tax के तौर पर File करना जरूरी माना जाता है

और बता दे कि Income Tax रिटर्न ब्याज, पूँजीगत बेनिफिट, बिजनेस में बेनिफिट, Income सैलरी या फिर दूसरे तरीके से होने वाली कमाई के तौर पर हो सकता है।

Income Tax डिपार्टमेंट के द्वारा व्यक्ति या फिर कंपनी को टैक्स भरने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है और

अगर कंपनी या फिर व्यक्ति उस निश्चित समय में Income Tax रिटर्न को नहीं भरता है तो उसे जुर्माना भी देना पड़ता है।

कई बार Income Tax डिपार्टमेंट के द्वारा आइटीआर File करने की तारीख को आगे भी बढ़ाया जाता है ताकि

जो लोग Income Tax रिटर्न नहीं भर सके हैं, वह भी अपना आइटीआर File कर सके।

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