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इस बारे में PM आवास परियोजना के अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने डिटेल्स में जानकारी दी है.
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राजेश त्रिपाठी ने आजतक से खास बातचीत में बताया कि हर वित्त वर्ष में अलग-अलग लक्ष्य भारत सरकार और राज्य सरकार से आवंटित किये जाते हैं.
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वहीं, पात्रता पर बात करते हुए राजेश त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए जाते हैं.
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इसमें उन लोगों को घर दिये जाते है, जिनके पास पक्का मकान नहीं हो.
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PM आवास योजना के तहत लिस्ट तैयार करते वक्त ये चेक किया जाता है कि लाभार्थी के पास कोई मोटर युक्त दुपहिया या तिपहिया वाहन तो नहीं है.
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दुपहिया या तिपहिया वाहन रखने वालों का नाम PM आवास योजना में शामिल नहीं किया जाएगा.
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वहीं, अगर किसी के पास 50 हजार या इससे ज्यादा का किसान क्रेडिट कार्ड है
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तब भी वो परिवार इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता. अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति 10 हजार रुपये प्रति महीना कमा रहा है
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तो उसे PM आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. ठीक इसी प्रकार अगर किसी परिवार के पास फ्रिज है,
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लैंडलाइन कनेक्शन है या ढ़ाई एकड़ या उससे ज्यादा खेती की जमीन है तो वो आवास पाने का पात्र नहीं होगा.
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स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद