क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना, कैसे उठाये लाभ?

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में रहने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है.

इस योजना को 31 मई, 2019 को शुरू की गई थी.

पीएम मानधन योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है.

इस योजना के तहत लाभार्थी किसान की मौत होने पर लाभार्थी इ परिवार वालो को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा.

हर महीने जमा करना होगा प्रीमियम
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकरण की उम्र सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की गई है.

रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को हर महीने प्रीमियम जमा करना पड़ेगा .

18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसान को प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा, जबकि 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसान को 200 रुपये का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा.

इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलता है.

इस योजना के तहत 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किसान द्वारा किये जाते है और शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है.

इस योजना के तहत, जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है.

कैसे करायें रजिस्ट्रेशन

अगर आप किसान हैं और पीएम-किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं तो आपको पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी .

पेंशन योजना के लिए हर महीने दिये जाने वाले प्रीमियम भी सम्मान निधि के तहत आने वाली सरकारी सहायता से ही काट लिया जाएगा.

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

किसान मानधन योजना की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

https://maandhan.in/sramyogi

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