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जिन लोगों ने अपना कर्ज चुका दिये है वे नई कर व्यवस्था को चुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरह की छूट का दावा करने का विकल्प ही नहीं है।
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सरकार का इरादा ऐसी कर प्रणाली स्थापित करने का है, जिसमें किसी तरह की रियायतें न हों।
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इसके साथ ही छूट और कटौतियों वाली जटिल पुरानी कर व्यवस्था को ख़त्म किया जा सकता है। वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने नई टैक्स कर व्यवस्था लागू की थी।
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इसमें करदाताओं को विभिन्न कटौतियों और छूट के साथ पुरानी व्यवस्था और बिना छूट व कटौतियों वाली निचली दरों की नई व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिये गये थे ।
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एजेंसी नई कर व्यवस्था के अनुभव के बारे में सूत्रों ने बताया कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि जिन लोगों ने अपना कर्ज चुका दिये है वे नई कर व्यवस्था को चुनना चाहते हैं,
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व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए 1फरवरी, 2020 को पेश नई कर व्यवस्था में ढाई लाख रुपये सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
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स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद
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