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Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना की पात्रता के नियमों में केंद्र सरकार ने हाल ही में बड़े बदलाव किया है।
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भारत सरकार ने देश के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं लागू कर रखा हैं।
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केंद्र सरकार टाइम- टाइम पर अपनी स्कीम में परिवर्तन करती रहती है। अब मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में भी कुछ बदलाव कर रहे हैं।
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1 अक्टूबर से टैक्स जमा करने वाले निवेशक अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकते है ।
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केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना निवेश नियमों में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा ।
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सरकार ने नए नियमों में का ऐलान करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
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इस सरकारी स्कीम का नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा।
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इस तिथि से पहले देश के सभी टैक्सपेयर्स अटल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर्स को इस स्कीम का फायदा मिलता रहेगा।
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अगर 1 अक्टूबर के बाद अगर अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाये जाते है और वह शख्स पहले से इनकम टैक्स पे करता होगा
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तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना का खाता (APY account) बंद होने की तिथि तक जमा हुए पेंशन के पैसे तत्काल दे दिए जाएंगे।
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कौन ले सकता है इस सरकारी स्कीम का फायदा
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भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश शुरू कर सकता है। इस पेंशन योजना का हिस्सा बनने के लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है।
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अटल योजना में खाता खोलने के लिए इसे आधार कार्ड से जुड़ा होना भी जरूरी है। इस स्कीम में आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत इसमें टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
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18-40 साल की आयु के बीच का कोई नागरिक इसका फायदा ले सकता है।
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स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद