दिल्ली. क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों के लिए इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को अनिवार्य कर सकता है.
डीमैट अकाउंट होल्डर्स से जुड़े नियमों की तर्ज पर ऐसा करने का निर्णय लिया गया है.
माना जा रहा है कि शेयर मार्केट से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए डीमैट अकाउंट को पैन कार्ड से लिंक करना बेहद जरुरी है.
. क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन में पैन कार्ड अनिवार्य होने से हर तरह के ट्रांजैक्शन पर नजर रखा जा सकता है .
वहीं सरकार ने क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाले फायदा पर 30 प्रतिशत टैक्स का ऐलान भी किया था.
इसमें 1 प्रतिशत टीडीएस भी शामिल है. इस वर्ष 1 अप्रैल से क्रिप्टो की कमाई पर टैक्स का यह प्रावधान लागू कर दिया गया है.
इस समय क्रिप्टो होल्डिंग्स और उससे जुड़े फायदे की जानकारी देना वालेंटरी है,यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं
क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए पैन कार्ड लिंकिंग अनिवार्य करने पर क्रिप्टो एक्सचेंज को इनकम टैक्स विभाग के पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जमा करना पड़ेगा .
क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से होने वाली आय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम करदाता के एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट में दिखे
इस वजह से टैक्स विभाग क्रिप्टो एक्सचेंजों से उनके यूजर्स के सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है.
सरकार का कहना है कि पैन कार्ड लिंकिंग अनिवार्य करने से क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के केवाईसी नियमों को पूरा करने में सहयोग मिलेगी
इससे इस तरह के ट्रांजैक्शन की बेहतर निगरानी की जा सकती है .
साथ ही किसी तरह की टैक्स चोरी या मनी लांड्रिंग की कोशिश का भी पता चल पायेगा .
वित्त वर्ष 2022-23 की आईटीआर फाइलिंग में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स नहीं दिखे थे,
लेकिन अगले एसेसमेंट ईयर से आईटीआर फाइल करते समय इस तरह की जानकारी देखने को मिलेंगे .
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