1अक्टूबर से लागू होंगे क्रेडिट कार्ड के ये नए नियम, जानें- क्रेडिट कार्डधारकों को क्या करना होगा?
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2022 में क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए नए मानदंडों की घोषणा की।
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ऑनलाइन भुगतान के लिए RBI के कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकन नियम 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होंगे।
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डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव नए नियमों से कार्डधारकों की भुगतान क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए।
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कार्डधारकों को क्या करना होगा?आपको बता दें, टोकन दिशानिर्देशों की समय सीमा 1 जुलाई, 2022 थी। लेकिन उस तारीख को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था।
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बड़े व्यापारियों ने पहले ही आरबीआई के सीओएफ टोकन की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
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कार्ड जारीकर्ता एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजेगा यदि कार्डधारक ने जारी करने की तारीख के बाद 30 दिनों से अधिक समय तक अपना कार्ड सक्रिय नहीं किया है, तो क्रेडिट
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कार्ड जारीकर्ता को पहले वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी)-आधारित सहमति प्राप्त करनी होगी। यदि ग्राहक कार्ड को सक्रिय करने के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है,
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तो कार्ड जारीकर्ता को सात व्यावसायिक दिनों के भीतर शुल्क शुरू किए बिना क्रेडिट कार्ड खाता रद्द करना होगा।
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क्रेडिट-सीमा अप्रूवल
क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं के अनुसार, कार्डधारक की स्पष्ट सहमति के बिना स्वीकृत और कार्डधारक को दी गई क्रेडिट सीमा को कभी भी पार नहीं किया जाना चाहिए।
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कार्डधारक की लिखित अनुमति के बिना 1 अक्टूबर 2022 के बाद कार्ड जारीकर्ता द्वारा क्रेडिट सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता है।
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ब्याज दरें
ब्याज दर न्यूनतम देय राशि सहित क्रेडिट कार्ड की शेष राशि के भुगतान के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट की जानी चाहिए।
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आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, अवैतनिक लेवी, कर और अन्य शुल्क "ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के उद्देश्य से पूंजीकृत नहीं किए जाएंगे।"