Driving License : आप घर बैठे-बैठे 7 दिनों में मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, कैसे करना होगा अप्लाई, यहां जानिए पूरा प्रॉसेस
भारत सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रॉसेस डिजिटलाइज कर दिया हैं .
आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
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भारत सरकार अंडर सेक्शन- 4 के तहत हर भारतीय को लर्निंग लाइसेंस रखने की इजाजत देता है.
इसे आप 16 साल की आयु में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चलाने की ही अनुमति मिलता है.
इसे विदाउट गियर व्हीकल के लाइसेंस भी कहते है. ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग लाइसेंस माने जाते है.
इसके 6 महीने के भीतर आपका स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है.
अगर आप भी लर्निंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हों , तो अब इसके लिए आपको आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है.
भारत सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रॉसेस डिजिटलाइज कर दिये है.
आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं.
परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना ही पड़ेगा . यहां जानिए ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रॉसेस:-
इन स्टेप्स को करे फॉलो
१.लर्निंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
२.यहां पर आपको सबसे पहले अपने स्टेट का विकल्प चुने .
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इसके बाद आपके सामने पूरा लिस्ट आ जाएगी. आपको उसमें से लर्नर लाइसेंस का विकल्प चुनना पड़ेगा .333
३.लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा.
उसमें आपको आधार कार्ड की डिटेल्स भरनी होगी और कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे
४.इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा. इन सभी चीजें दर्ज करने के बाद आपको पेमेंट का विकल्प चुनना होगा.
पेमेंट फेल होने पर आपको 50 रुपए फीस दोबारा से भरनी होगी.
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५.इस प्रॉसेस से अप्लाई करने के लगभग 7 दिनों के भीतर आपका लर्निंग लाइसेंस आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा
लेकिन अगर आप परमानेंट लाइसेंस बनवाना चाहते है, तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना ही होगा.
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