ITR Filing: शेयर बाजार में 10 लाख से ज्यादा निवेश पर रिटर्न फाइल करना जरूरी; एक्सपर्ट से समझिये क्या है नियम
ITR Filing: वित्त वर्ष 2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी.
अगर आप से ये डेडलाइन चूक हो गए हैं, तो आप 31 दिसंबर 2022 तक निर्धारित पेनल्टी के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
ITR Filing 2022: वित्त वर्ष 2022 के लिए रिटर्न फाइल करने से आप क्या चूक गए हैं?
घबराएं नहीं, आपके पास पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर भरने का अवसर है.
अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और शेयर मार्केट में स्टॉक्स व सिक्युरिटीज का सौदा करते हैं,
तो आपके लिए रिटर्न भरना बेहद जरूरी है.
इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में आपका निवेश एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा है,
तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी
एक्सपर्ट का मानना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ओर से दर्ज किए गए इन हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के बारे में सब कुछ जानता है,
भले ही आप इसे खुद डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दे या नहीं दे .
एक वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की ओर से किए गए स्पेशिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखने के लिए
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग डेटा एनॉलसिस तकनीकों का प्रयोग करता है.
CA मनीष गुप्ता का बोलना है, अगर म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में आपका निवेश एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक है,
तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी सूचना डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी .
अगर कोई टैक्सपेयर ऐसे निवेशों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाने की कोशिश करता है,
तो भी वह ऐसा नहीं कर पाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे निवेशों की डीटेल टैक्सपेयर के एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS में इनकम टैक्स पोर्टल पर खुद ही दिखाई देगी ,
और डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिल जाएगी.
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