किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके पैन, आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट का क्या करें?
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सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम निपटाने के लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है।
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मृत्यु के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है?
पैन कार्ड इनकम टैक्स भरने के लिए और कई फाइनेंशियल सुविधाओं का लाभ उठाने कि लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है।
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यह आपके अकाउंट से लिंक होता है। लिहाजा किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को इनकम टैक्स विभाग में संपर्क कर पैन कार्ड को सरेंडर कर देनी चाहिए।
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जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। वो अपने आप अमान्य हो जाता है।इससे बचने के लिए जिसकी मौत हुई है।
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CANCEL CHEQUE की मांग क्यों की जाती है?
बैंक अकाउंट से जुड़ा अहम नियम आधार कार्ड कई बार जालसाज आधार कार्ड से जरूरी जानकारी चुराकर फ्रॉड कर सकते हैं।
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ऐसे में मृतक के आधार कार्ड का गलत उपयोग न हो। ये देखना मृतक के परिजनों की जिम्मेदारी होता है।
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मृतक के आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे UIDAI वेबसाइट के माध्यम से लॉक कराया जा सकता है।वोटर आईडी के जरिए वोट डालने का मौका मिलता है।
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मृत्यु हो जाने के बाद उसके वोटर आईडी कार्ड को आप रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना पड़ेगा ।